झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का गठन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 (झारखंड अधिनियम 16, 2008) द्वारा किया गया है, जिसे राजपत्र अधिसूचना सं। के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। 829 डीटी झारखंड सरकार के 6 दिसंबर 2008 अधिनियम झारखंड अधिनियम 03,2011 और झारखंड अधिनियम 1 9, 011 द्वारा संशोधित किया गया था; राजपत्र अधिसूचना संख्या प्रकाशित 153 डीटी 24 फरवरी 2011 और 687 डीटी। क्रमशः 11 अक्टूबर 2011
शुरू में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय 01-08-2016 तक धूरवा, रांची में स्थित था। चूंकि आवास आयोग आयोग की वास्तविक आवश्यकताओं से कम हो गया है, इसलिए इसका कार्यालय कालीनगर, चाए बागान, नामकुम, रांची, झारखंड -834010 में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने और बाद में स्थापित किया गया था। माननीय मुख्य मिन्सियर श्री रघुवार दास ने 02.08.2016 को उद्घाटन किया।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पहले अध्यक्ष श्रीमती मिरदुला सिन्हा (आईएएस) थे। 2010 के बाद से आयोग के अध्यक्षों की सूची इस प्रकार है:
क्र.सं. | अध्यक्ष का नाम | शुरू अवधिकाल | अंतिम अवधिकाल |
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1. | श्रीमती. मृदुला सिन्हा, आईएएस | 08.06.2010 | 07.07.2010 |
2. | श्रीमती. अलका तिवारी, आईएएस | 08.07.2010 | 23.05.2011 |
3. | श्री नेयाज अहमद, सेवानिवृत्त. आईपीएस | 24.05.2011 | 03.08.2011 |
4. | श्री चित्तरंजन सहाय, सेवानिवृत्त. आईएफएस | 04.08.2011 | 02.04.2016 |
5. | श्री रतन कुमार, सेवानिवृत्त आईएएस | 02.04.2016 | 31.12.2019 |
6. | श्री प्रशांत कुमार, आईएएस | 01.01.2020 | 06.11.2020 |
7. | श्री , सुधीर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आईएएस | 06.11.2020 | 26.09.2023 |
8. | श्री , नीरज सिन्हा, सेवानिवृत्त आईपीएस | 27.09.2023 | आज तक |
क्र.सं. | अध्यक्ष का नाम | शुरू अवधिकाल | अंतिम अवधिकाल |
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1. | श्री उपेन्द्र नारायण ोरों | 30.04.2010 | 27.04.2011 |
2. | श्रीमती. नीलम गुप्ता | 15.07.2010 | 07.08.2011 |
3. | श्री बिमल चौधरी | 08.08.2011 | 31.12.2014 |
4. | श्री सुमंत कुमार सिन्हा | 01.12.2014 | 20.11.2019 |
5. | श्री सुरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त आईएएस | 29.07.2019 | आज तक |
आयोग का सम्बन्ध
- अध्यक्ष - सेवा में एक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा / सेना के सुपर टाइम स्केल में आयोजित रैंक के नीचे नहीं सेवानिवृत्त।
- सदस्य- सेवा में दो अधिकारी या नीचे के वेतनमान के वेतनमान में नहीं 37400-6700 / - ग्रेड पे रु। अखिल भारतीय सेवा / सेना / झारखंड प्रशासनिक सेवा / समकक्ष सरकारी सेवा / अकादमिक क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 8700 / - (या समय-समय पर इसी वेतनमान को संशोधित)।
कर्तव्य और कार्य
- आयोग समूह समूह और गैर-राजपत्रित सामान्य / तकनीकी / गैर-तकनीकी सेवा / पदों के सभी पदों पर नियुक्ति के लिए समूह बी में राज्य सरकार की अनुशंसा कर सकता है जहां प्रत्यक्ष नियुक्ति का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रावधान है, और चयन जिस पर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं किया जाता है।
- ऊपर उल्लेखित कुछ भी होने के बावजूद, राज्य सरकार को आयोग से नामित सेवाओं / कैडर / पदों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की शक्ति को वापस लेने का अधिकार है और किसी भी अन्य प्राधिकरण को असाइन करने या आयोग को किसी के लिए नियुक्ति के लिए सिफारिश की शक्ति प्रदान करने का अधिकार सेवा / कैडर / पद, जिसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की सिफारिश संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।
- आयोग की सिफारिशों की सिफारिश की तारीख से प्रभाव के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। बशर्ते आयोग को अगले एक साल के लिए इसकी सिफारिश को संशोधित करने की शक्तियां होंगी।
- आयोग विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया का निर्धारण कर सकता है और यह पूरी तरह या आंशिक रूप से या बाहरी स्रोत के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित करने में सक्षम हो जाएगा।